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Haryana Happy Card Apply |
हैप्पी कार्ड क्या है?
हैप्पी कार्ड एक सरकारी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत पात्र नागरिक 1,000 किलोमीटर तक निशुल्क यात्रा कर सकते हैं। यह सुविधा हरियाणा राज्य में लागू है और विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाई गई है।
कौन कर सकता है आवेदन?
- इस योजना के तहत वही लोग आवेदन कर सकते हैं:
- जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम हो।
- जो हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी हों।
Happy Card आवेदन करने की प्रक्रिया
सबसे पहले सरकारी पोर्टल ebooking.hrtransport.gov.in पर जाएं।
“हैप्पी कार्ड” आवेदन फॉर्म भरें।
सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, Family Id और आधार लिंक मोबाइल नंबर।
फॉर्म सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें।
हैप्पी कार्ड apply करने के बाद एक महीने के अंदर आपको अपना हैप्पी कार्ड अपने रोडवेज डिपो से कलेक्ट करना होगा इसके लिए आपको आपके मोबाइल नंबर पर SMS के दुवारा सूचित किया जाएगा और आपसे 50 रूपए का शुल्क लिया जाएगा।
आवेदन की अंतिम तारीख
सरकार ने पोर्टल को सीमित समय के लिए खोला है, इसलिए जल्द से जल्द आवेदन करें।
यह योजना क्यों है खास?
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत देने का प्रयास।
सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना।
राज्य के नागरिकों की यात्रा को आसान बनाना।
अगर आप इस योजना के पात्र हैं, तो देर न करें। आज ही अपना “हैप्पी कार्ड” बनवाएं और निशुल्क यात्रा का लाभ उठाएं।
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