हरियाणा में Other Scheduled Caste (OSC) प्रमाण पत्र बनना शुरू
हरियाणा सरकार ने "अन्य अनुसूचित जाति (OSC)" प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रमाण पत्र उन जातियों के लिए है जो अनुसूचित जाति की लिस्ट में आती हैं। अगर आप इन जातियों में से हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना OSC प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।
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| Other Scheduled Caste (OSC) |
किन जातियों के लिए है यह प्रमाण पत्र?
नीचे दी गई सूची में जितनी भी जातियां शामिल हैं, वे अपना OSC प्रमाण पत्र बनवा सकती हैं:
- चमार
- जटिया चमार
- रहगर
- रैगर
- रामदासी
- रविदासी
- बलाही
- बटोई
- भटोई
- भांबी
- चमार-रोहिडास
- जाटव
- जटावा
- मोची
- रामदासिया
प्रमाण पत्र क्यों है जरूरी?
OSC प्रमाण पत्र सरकारी योजनाओं, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ लेने के लिए जरूरी है। इसके बिना आप इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
कैसे बनवाएं OSC प्रमाण पत्र?
आवेदन करें:
अपने नजदीकी तहसील कार्यालय या ई-दिशा केंद्र पर जाकर आवेदन करें।
दस्तावेज जमा करें:
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
ऑनलाइन प्रक्रिया:
कुछ जिलों में आप saralharyana.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
ध्यान देने योग्य बातें
- सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।
- आवेदन प्रक्रिया में किसी भी जानकारी को सही-सही भरें।
- प्रमाण पत्र बन जाने के बाद उसकी एक प्रति सुरक्षित रखें।
नोट: यह जानकारी सभी संबंधित जातियों तक पहुंचाना जरूरी है ताकि वे समय रहते अपना OSC प्रमाण पत्र बनवा सकें।
हरियाणा सरकार द्वारा यह पहल अनुसूचित जातियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई है। अगर आप इस सूची में शामिल जातियों में से हैं, तो देर न करें और तुरंत आवेदन करें।

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