हरियाणा सरकार ने हाल ही में किसानों की सहायता के लिए ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से, किसान अब प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, ओलावृष्टि, भारी बारिश आदि से फसल को हुए नुकसान के लिए ऑनलाइन मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं
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ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ऑनलाइन Apply |
पोर्टल की विशेषताएं:
ऑनलाइन आवेदन: किसान अपनी फसल के नुकसान की जानकारी पोर्टल पर स्वयं दर्ज कर सकते हैं, जिससे मुआवजे की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होती है।
स्लैब आधारित मुआवजा: फसल नुकसान के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा पांच श्रेणियों में विभाजित है:
0-24%
25-32%
33-49%
50-74%
75-100%इससे किसानों को उनके नुकसान के अनुसार उचित मुआवजा मिल सकेगा
महत्वपूर्ण बिंदु:
किसानों को फसल नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य है।
यह योजना उन किसानों के लिए है जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना या बीज विकास निगम कार्यक्रम के तहत पंजीकरण नहीं कराया है
इस पहल से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए फसल नुकसान के मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, और वे आसानी से ऑनलाइन माध्यम से अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे।
योग्यता
- आवेदक की जमीन हरियाणा में होनी अनिवार्य है
- आवेदक की फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर दर्ज (Registration) होनी अनिवार्य है
फ़ायदे
इस पहल से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए फसल नुकसान के मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, और वे आसानी से ऑनलाइन माध्यम से अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे।
किसान को अधिकतम 18000 रुपए प्रति एकड़ और न्यूनतम ₹2200 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा
आवेदन प्रक्रिया
1. पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र या 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पंजीकरण नंबर में से कोई एक आवश्यक होगा।
2. फसल नुकसान की जानकारी दर्ज करने के बाद, संबंधित अधिकारी (पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार) क्षेत्र में जाकर सत्यापन करेंगे और अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
3. सत्यापन के बाद, मुआवजे की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी。
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