HR Second Baby Yojana |
मुख्यमंत्री महिला एवं बाल विकास योजना क्या है?
यह योजना खासकर उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो समाज के वंचित वर्गों से आती हैं। योजना के तहत योग्य महिलाओं को ₹5000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है।
कौन-कौन लाभ ले सकता है? (पात्रता)
इस योजना का लाभ वही महिलाएं उठा सकती हैं जो निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक शर्तों को पूरा करती हों:
- अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) से हों।
- 40% या उससे अधिक विकलांगता हो।
- BPL (गरीबी रेखा से नीचे) कार्डधारक हों।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की लाभार्थी हों।
- मिड-डे मील, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर जैसी सेवाओं से जुड़ी हों।
- जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹8 लाख से कम हो।
- गर्भवती महिलाएं या आंगनवाड़ी / आशा कार्यकर्ता हों।
मिलने वाला लाभ
₹5000 की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है। Bank Account आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
Important Documents
योजना का लाभ उठाने के लिए ये दस्तावेज जरूरी हैं:
परिवार पहचान पत्र (PPP ID)
जाति प्रमाण पत्र (अगर SC/ST हैं)
विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
BPL कार्ड
बीमा योजना के कार्ड (यदि लागू हो)
किसान सम्मान निधि कार्ड (यदि लागू हो)
मनरेगा जॉब कार्ड (यदि लागू हो)
आय प्रमाण पत्र
गर्भवती होने या कार्यकर्ता होने का प्रमाण
बैंक पासबुक की कॉपी
कहां और कैसे आवेदन करें?
आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल या अटल सेवा केंद्र से किया जा सकता है।
www.saralharyana.gov.in पर जाकर Mukhyamantri Matritva Sahayata Yojana लिखकर सर्च करें और मांगी गई जानकारी डालकर सबमिट करें।
Thanks for Comment We will reply soon