हरियाणा सरकार ने राज्य की वंचित अनुसूचित जातियों (Deprived Scheduled Castes - DSC) के लिए विशेष प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है। यह प्रमाण पत्र विभिन्न सरकारी योजनाओं, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं इस प्रमाण पत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
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DSC Certificate 2025 |
कौन कर सकता है आवेदन?
हरियाणा की निम्नलिखित अनुसूचित जातियाँ वंचित श्रेणी में आती हैं और वे इस प्रमाण पत्र के लिए पात्र हैं:
1. धानक
2. बाल्मीकि
3. बंगाली
4. बरार, बुरार, बरार
5. बटवाल, बरवाला
6. बौरिया, बावरिया
7. बाजीगर
8. भंजरा
9. चनाल
10. दागी
11. दारैन
12. देहा, धाय, धीया
13. धर्मी
14. ढोगरी, धांगरी, सिग्गी
15. डुमना, महाशा, डूम
16. गागरा
17. गांधीला, गांडील गोंडोला
18. कबीरपंथी, जुलाहा
19. खटीक
20. कोरी, कोली
21. मारिजा, मारेचा
22. मजहबी, मजहबी सिख
23. मेघ, मेघवाल
24. नट, बड़ी
25. ओड
26. पासी
27. पेरना
28. फेरेरा
29. सनहाई
30. सनहाल
31. सांसी, भेड़कुट, मनेश
32. सनसोई
33. सपेला, सपेरा
34. सरेरा
35. सिकलीगर, बैरिया
36. सिरकीबंद
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra - PPP): यह हरियाणा सरकार द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो परिवार की पहचान और संरचना को दर्शाता है।
परिवार पहचान पत्र से लिंक मोबाइल नंबर: आवेदन प्रक्रिया के दौरान सत्यापन और संचार के लिए आवश्यक है।
आवेदन प्रक्रिया
1. ऑनलाइन पोर्टल पर जाएँ: सरल हरियाणा पोर्टल पर लॉगिन करें।
2. सेवा का चयन करें: "Deprived Scheduled Caste Certificate" सेवा चुनें।
3. जानकारी भरें: परिवार पहचान पत्र नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें।
4. दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की गई प्रतियाँ अपलोड करें।
5. सबमिट करें: सभी जानकारी सत्यापित करने के बाद आवेदन सबमिट करें।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
आवेदन शुरू होने की तिथि: 24 अक्टूबर 2024
अंतिम तिथि: वर्तमान में कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है।
इस प्रमाण पत्र के माध्यम से, हरियाणा की वंचित अनुसूचित जातियों के सदस्य सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। समय पर आवेदन करें और अपने अधिकारों का लाभ उठाएँ।
मह्त्वपूर्ण लिंक
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