हरियाणा सरकार की Pran Vayu Devta Pension Yojana 2025: आपके पेड़ों को मिलेगी हर महीने पेंशन ऐसे करें अप्लाई।

हरियाणा सरकार ने पुराने वृक्षों की देखभाल को बढ़ावा देने और साफ-सुथरी ऑक्सीजन के स्रोत बनाए रखने के लिए ‘प्राणवायु देवता पेंशन योजना’ शुरू की है। इस योजना का शुभारंभ 5 जून 2021 (विश्व पर्यावरण दिवस) पर हुआ था। अब पुराने पेड़ भी हमारे परिवार के बड़ों जैसा सम्मान पा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इसे पुराने पेड़ों की रक्षा और संरक्षण के लिये लागू किया गया है, ताकि हरी-भरी छाया और स्वच्छ हवा हमेशा बनी रहे।

Pran Vayu Devta Pension Yojana IMG
Pran Vayu Devta Pension Yojana 


पात्रता: किसे मिलेगा लाभ?

इस योजना के अंतर्गत 75 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पेड़ों की देखभाल करने वालों को पेंशन मिलेगी। यानी यदि आपके घर, खेत या जमीन पर 75 साल से अधिक पुराने वृक्ष हैं तो आप इस स्कीम के पात्र हो सकते हैं।

हरियाणा के वन विभाग की एक विशेष समिति पेड़ की उम्र की जांच करेगी और सभी मानदंडों पर खरा पाया गया तो पेड़ के मालिक या देखभालकर्ता को पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इस तरह बुजुर्ग वृक्ष भी सम्मानित और सुरक्षित महसूस करेंगे।

पेंशन राशि और हालिया बदलाव

शुरूआत में इस योजना में 75+ वर्ष के पेड़ों को सालाना 2,500 रुपये की पेंशन देने की घोषणा की गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 2,750 रुपये किया गया और अब सरकार ने यह राशि 3,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दी है।

यह पेंशन वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की तरह सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। नए बदलाव से पेड़ों के मालिक या पंचायत को हर साल थोड़ी और मदद मिलेगी।

कितने पेड़ों को मिल रही पेंशन

अब तक कुल 3,819 पुराने पेड़ों को इस योजना में शामिल किया जा चुका है। यानी हजारों वृक्ष अपने लिए पेंशन लेकर चल रहे हैं! सरकार ने बताया है कि हर जिले में ऐसे पेड़ों की सूची तैयार की जा रही है। नए साल के बजट में इस योजना को और बढ़ाने की भी घोषणा हुई है, जिससे और पेड़ों को फायदा मिल सके।

भूमि और पात्रता

सरकार ने योजना में निजी और पंचायती भूमि दोनों को शामिल किया है। यदि 75 वर्ष से अधिक उम्र का पेड़ आपकी निजी जमीन पर है तो पेंशन की राशि सीधे जमीन के मालिक के बैंक खाते में जमा होगी।

वहीं यदि ऐसा पेड़ पंचायत की जमीन पर है तो उसकी पेंशन उसी पंचायत को दी जाएगी। (सार्वजनिक या सरकारी इलाकों में लगे पेड़ों को भी हम सभी की चिंता की जिम्मेदारी है; ऐसे पेड़ों के संरक्षण पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए।


आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि

अपने पेड़ को पेंशन के लिए आप अपने जिले के वन विभाग कार्यालय में आवेदन देकर शामिल कर सकते हैं। वन विभाग की टीम आपके पेड़ का अवलोकन करके उम्र की पुष्टि करेगी और पात्र पाए जाने पर पेंशन आपके खाते में भेज देगा। इस वर्ष आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून (शाम 5 बजे) है।

इसलिए जो पेड़ 75 वर्ष से बड़े हैं, उनके मालिक या पंचायत अभी आवेदन कर सकती है। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी वन अधिकारी या विभागीय वेबसाइट से संपर्क किया जा सकता है।

Pran Vayu Devta Pension Scheme IMG
Pran Vayu Devta Pension Yojana News


Important Links

Post a Comment

Thanks for Comment We will reply soon

Previous Post Next Post